पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त रा’य बनाने के लिए वचनबद्ध
गिरफ़्तार नशा तस्कर सरहदी क्षेत्र से खेप प्राप्त करने के बाद इसको पहुँचाने जा रहा था
प्राथमिक जाँच के अनुसार ड्रोन के द्वारा फेंकी गई थी ड्रग की खेप
पुलिस टीम द्वारा मास्टरमाईंड को पकडऩे के लिए छापेमारी जारी; मौके से फऱार हो गया था उक्त दोषी
चंडीगढ़/अमृतसर, 9 फरवरी:
मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर नशों के विरुद्ध जारी जंग के दौरान सरहद पार से तस्करी के नेटवर्क के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस ने 15 किलोग्राम हेरोइन और 8.40 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत एक नाबालिग को गिरफ़्तार किया है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ़्तार नशा तस्कर की उम्र 17 साल है, जो अमृतसर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से हेरोइन और ड्रग मनी बरामद करने के अलावा एक हीरो डीलक्स मोटरसाईकल भी बरामद की है, जिस पर वह सवार था।
यह कार्यवाही पंजाब पुलिस द्वारा गाँव ठ_ा लोपोके, अमृतसर में विशेष चैकिंग के दौरान 5 किलोग्राम हेरोइन, 12.15 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत एक नशा तस्कर को गिरफ़्तार करके सरहद पार से नशा तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किए जाने के 10 दिनों बाद सामने आई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ठोस जानकारी मिलने के उपरांत काउन्टर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर की पुलिस टीमों ने राम तीर्थ रोड अमृतसर पर नाका लगाकर नाबालिग को सफलतापूर्वक काबू कर लिया, जो अपने साथी रेशम सिंह निवासी गाँव खासा, अमृतसर के साथ गाँव कक्कड़ के क्षेत्र से नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करने के बाद इसको पहुँचाने जा रहा था।
उन्होंने आगे ने कहा कि प्राथमिक जाँच से पता लगा है कि पाकिस्तान आधारित तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों की यह खेप ड्रोन के द्वारा फेंकी गई थी।
उन्होंने बताया कि नशा तस्कर रेशम सिंह, जो प्राथमिक जाँच से सरहद पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले रैकेट का मास्टरमाईंड लगता है, मौके से भागने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमें उसे पकडऩे के लिए छापेमारी कर रही हैं।
ए.आई.जी. सीआई अमृतसर अमरजीत सिंह बाजवा ने बताया कि गिरफ़्तार नाबालिग के पिता और दादा पहले ही एनडीपीएस एक्ट के तहत कैद काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए और जाँच की जा रही है कि यह खेप सरहद पार से किसने भेजी थी और दोषी व्यक्ति किसको यह खेप देने जा रहे थे।
इस सम्बन्धी थाना एस.एस.ओ.सी. अमृतसर में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत एफ.आई.आर नं. 6 के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया है।