मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब पुलिस पंजाब को नश मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध
गिरफ्तार किये नशा तस्कर भारत-पाक सरहद के द्वारा तस्करी के द्वारा लाई नशे की खेप हासिल करने के उपरांत भागने की कर रहे थे कोशिश : डीजीपी गौरव यादव
चंडीगढ़/फाजिल्का, 7 जनवरीः
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर शुरू की गई नशों के विरुद्ध चल रही जंग के बीच पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुये एक फौजी और उसके सहयोगी को हेरोइन के 29 पैकेट, जिनका वजन 31.02 किलोग्राम बनता है, सहित गिरफ्तार किया है।
यह जानकारी देते हुये डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पठानकोट में सिपाही के पद पर तैनात सेना के 26 वर्षीय जवान को उसके सहयोगी परमजीत सिंह उर्फ पम्मा वासी गांव महलम जिला फाजिल्का सहित गिरफ्तार किया गया है। हेरोइन की बरामदगी के अलावा पुलिस ने इनके कब्जे से हुंडई वर्ना कार (यूपी 80 सीडी 0023) और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने आगे बताया कि केंद्रीय एजेंसियों और बीएसएफ के साथ तालमेल करके फाजिल्का के एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू के नेतृत्व में सदर फाजिल्का के क्षेत्र में घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान वेरना कार की तलाशी लेने पर, उसमें सवार लोगों में से एक ने पहचान पत्र दिखाते हुये स्वयं को भारतीय फौज का जवान बताया और जब पुलिस ने कार की तलाशी के लिए जोर डाला तो वे कार चलाकर भाग गये। पुलिस टीमों ने तुरंत कार्यवाही करते हुये सभी जगह नाके लगा दिये और तस्करों को गंगनके-शमसाबाद रोड पर लगाये नाके पर काबू करने में सफलता हासिल की ।
उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने वाहन की तलाशी लेने पर कार में से 29 पैकेट हेरोइन के बरामद किये ।
डीजीपी ने दोहराया कि पंजाब पुलिस पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच अनुसार राज्य से नशे के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए वचनबद्ध है।
डीआईजी फिरोजपुर रेंज रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया की प्राथमिक जांच दौरान यह बात सामने आई है कि दोनों दोषी पाइप की मदद से सरहदी कँटीली तार के उस पार पाकिस्तान स्थित तस्करों की तरफ से भेजी गई नशों की खेप बरामद करके सरहदी जिले से फरार होने की कोशिश में थे। उन्होंने कहा की आगे जांच जारी है।
ज़िक्रयोग्य है कि इस सम्बन्धित एफ. आई. आर नं. 7 तारीख 07. 01. 2023 को एन. डी. पी. एस एक्ट की धाराओं 21-सी, 23 और 29 के अधीन थाना सदर फाजिल्का में केस दर्ज किया गया है