यू.पी. सरकार द्वारा धारा 144 के मद्देनज़र मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को लखीमपुर खीरी के दौरे के लिए इजाज़त देने से इनकार

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चंडीगढ़, 4 अक्तूबरः
उत्तर प्रदेश सरकार ने धारा 144 लागू होने के मद्देनज़र पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप-मुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा को लखीमपुर खीरी में जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है जहाँ बीते दिन हिंसक घटना घटी थी।
आज यहाँ यह खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव ने शहरी विमानन विभाग, पंजाब के डायरेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री के हैलीकॉप्टर को लखीमपुर खीरी में उतरने और उड़ान भरने के लिए आज्ञा मांगने के लिए लिखे पत्र के जवाब में कहा है कि राज्य में अमन-कानून की व्यवस्था के मद्देनज़र मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को इजाज़त देना संभव नहीं है।
ज़िक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों को मिलने के लिए लखीमपुर खीरी में जाने का प्रोग्राम बनाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिन उप-मुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा और विधायक कुलजीत सिंह नागरा को घटनास्थल पर जाकर हालात का जायज़ा लाने और पीड़ित परिवारों के साथ दुख साझा करने के लिए कहा था।